स्थायी खाता संख्या (PAN – Permanent Account Number) एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी है, जिसे आयकर विभाग (Income Tax Department) जारी करता है। यह दस्तावेज हर करदाता के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना कई सरकारी और वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन कार्ड से जुड़ी कुछ गलतियां आपको 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का भागीदार बना सकती हैं?
पैन कार्ड से जुड़ी चार गलतियां जिनसे बचना जरूरी
1. एक से अधिक पैन कार्ड रखना अपराध
भारतीय आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक पैन कार्ड बनाता है, तो आयकर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अगर गलती से आपके पास दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द अतिरिक्त कार्ड सरेंडर करना होगा।
2. गलत जानकारी वाले पैन कार्ड का उपयोग
यदि आपका नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत है और आपने इसे सही नहीं कराया है, तो आयकर विभाग इसे गंभीर उल्लंघन मान सकता है। गलत जानकारी वाले दस्तावेज जमा करने से आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी लग सकता है।
3. शादी के बाद नया पैन कार्ड बनवाना
शादी के बाद कई महिलाएं अपना सरनेम बदलती हैं और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करती हैं। हालांकि, ऐसा करने से आपके पास दो पैन कार्ड हो सकते हैं, जो अवैध है। इसके बजाय, आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड में सही जानकारी अपडेट करानी चाहिए।
4. खोया हुआ पैन कार्ड फिर से बनवाने में लापरवाही
अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एफआईआर की एक कॉपी भी आयकर विभाग को देनी पड़ सकती है।
कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर या अपडेट?
अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं या आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी अपडेट करनी है, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
यूटीआई या एनएसडीएल के किसी अधिकृत फेसिलिटी सेंटर पर जाएं और फॉर्म 49A भरकर जमा करें। यह प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
यदि आप पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर या अपडेट करना चाहते हैं, तो एनएसडीएल (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाएं और संबंधित सेक्शन में अपने पैन कार्ड की जानकारी अपडेट करें।