पैन कार्ड होल्डर्स के लिए बंपर गिफ्ट! सरकार दे रही है ये शानदार फायदा—तुरंत चेक करें

अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID से पैन बनवाया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है! सरकार ने एक आखिरी डेडलाइन तय की है—जिसे भूलना आपके टैक्स रिटर्न, रिफंड और बैंकिंग सेवाओं को खतरे में डाल सकता है। जानिए क्या है ये नया नियम, कैसे करें अपडेट और क्यों यह फाइनेंशली आपके लिए बेहद जरूरी है!

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By Nishant
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सरकार ने PAN Card को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जो लाखों नागरिकों पर असर डाल सकता है। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के ज़रिए अपना पैन कार्ड बनवाया है, तो अब आपको अपना असली आधार नंबर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपडेट कराना जरूरी हो गया है। यह बदलाव आयकर विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई नई गाइडलाइन्स के तहत किया गया है।

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इस घोषणा के अनुसार, जिन पैन कार्ड धारकों ने अब तक केवल Enrolment ID से काम चलाया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है ताकि वे अपने पैन-PAN को आधार से लिंक कर सकें। अगर इस तारीख तक अपडेट नहीं किया गया, तो न सिर्फ पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि इससे जुड़े कई सरकारी और बैंकिंग काम भी प्रभावित होंगे।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या होगा असर

पैन कार्ड का निष्क्रिय हो जाना सिर्फ एक आईडी कार्ड के अमान्य हो जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर वित्तीय असर छुपे होते हैं। निष्क्रिय पैन के कारण आपका इनकम टैक्स रिटर्न-ITR अमान्य हो सकता है। यदि आपने रिफंड क्लेम किया है, तो वो अटक सकता है या समय पर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी तब होगी जब बैंक, निवेश एजेंसी या कोई वित्तीय संस्था आपके दस्तावेज़ को यह कहकर रिजेक्ट कर दे कि पैन अमान्य है।

इसके अलावा अगर आपने फॉर्म 15G या 15H भरना है तो वह भी निष्क्रिय पैन के कारण मान्य नहीं माना जाएगा। टैक्स डिडक्शन यानी TDS/TCS की दर भी ज्यादा हो सकती है, जिससे आपकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर पैन निष्क्रिय होना आपकी जेब पर बोझ डाल सकता है।

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कैसे करें आधार नंबर को पैन से अपडेट

सरकार ने यह प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि कोई भी आम नागरिक बिना किसी एजेंट या खर्च के इस काम को घर बैठे कर सके। इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। फिर आपको “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा, जहां पर आपको अपने पैन नंबर और आधार नंबर के साथ कुछ और जरूरी जानकारी भरनी होगी।

एक बार जब आप यह जानकारी भरकर “लिंक आधार” पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ही समय में आपको यह अपडेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अगर कोई गलती होती है, तो वेबसाइट पर संबंधित सहायता भी उपलब्ध है।

इससे जुड़े जरूरी डेडलाइन और सलाह

31 दिसंबर 2025 को अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक यह अपडेट नहीं किया है, तो इसे टालने की गलती न करें। क्योंकि जैसे-जैसे यह डेट नज़दीक आएगी, वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है, OTP में देरी हो सकती है, या सर्वर डाउन रह सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें।

अगर आपने एनरोलमेंट ID से पैन बनवाया है और अब तक आधार नंबर लिंक नहीं किया है, तो बिना देरी किए यह काम पूरा करें। इससे न केवल आपका पैन एक्टिव रहेगा, बल्कि आपको भविष्य में टैक्स या रिटर्न से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी।

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