पैन कार्डधारकों के लिए अलर्ट! आपका पैन हो जाएगा बंद अगर नहीं किया ये जरूरी काम

अगर आपने पैन आधार एनरोलमेंट आईडी से बनवाया है तो खबर पढ़ना जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं जोड़ा असली आधार नंबर, तो 1 जनवरी से पैन होगा बंद, टैक्स रिटर्न और रिफंड पर पड़ेगा सीधा असर।

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By Nishant
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पैन कार्डधारकों के लिए अलर्ट! आपका पैन हो जाएगा बंद अगर नहीं किया ये जरूरी काम

अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार एनरोलमेंट आईडी के ज़रिए बनवाया है, तो यह आपके लिए जरूरी अपडेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी पैन कार्डधारकों को अपने पैन को ओरिजिनल आधार नंबर से 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पैन की वैधता और पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। यदि आपने केवल एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया था और अब तक उसे असली आधार नंबर से अपडेट नहीं किया है, तो आपका पैन अगले साल से निष्क्रिय हो सकता है।

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निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड अगर नहीं किया अपडेट

CBDT की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 26/2025 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी पर जारी किए गए सभी पैन कार्डों को 31 दिसंबर 2025 तक अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि न तो आप आयकर रिटर्न भर पाएंगे, न ही रिफंड प्राप्त कर पाएंगे और न ही किसी वित्तीय लेन-देन के लिए इसका प्रयोग कर सकेंगे।

निष्क्रिय पैन के कारण हो सकते हैं बड़े वित्तीय झटके

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल कर रखा है, तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा फॉर्म 15G/15H का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे जिससे आपके ऊपर TDS अधिक दर पर काटा जा सकता है। बैंकिंग, निवेश और सरकारी योजनाओं में रुकावट आ सकती है।

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कैसे करें पैन को ओरिजिनल आधार से लिंक

इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में जाएं। वहां पर आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा और OTP के जरिए वेरीफिकेशन करना होगा। अगर कोई असमानता पाई जाती है जैसे कि नाम में अंतर या डेट ऑफ बर्थ में फर्क, तो आपको बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए नजदीकी पैन सेवा केंद्र जाना पड़ सकता है।

देर करने पर लग सकता है विलंब शुल्क

इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है और अच्छी बात यह है कि इस समयसीमा तक ऐसा करने पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर यह काम इस तारीख के बाद किया गया, तो ₹1,000 का लेट फीस चार्ज किया जा सकता है। इसलिए समय रहते यह कार्य कर लेना समझदारी भरा कदम होगा।

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