बड़ी राहत! पैन-आधार लिंक की डेडलाइन फिर बढ़ी – अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं!
अब पैन निष्क्रिय होने से बचाएं सिर्फ एक आसान प्रक्रिया से। बिना ₹1,000 का जुर्माना दिए पाएं यह खास छूट – जानिए कौन हैं इस राहत के पात्र और क्या है पूरा प्रोसेस!
अब पैन निष्क्रिय होने से बचाएं सिर्फ एक आसान प्रक्रिया से। बिना ₹1,000 का जुर्माना दिए पाएं यह खास छूट – जानिए कौन हैं इस राहत के पात्र और क्या है पूरा प्रोसेस!
सरकार की नई डिजिटल सुविधा से सरकारी काम बनेंगे बेहद आसान — आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना अब घर बैठे संभव। जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया और जरूरी डेडलाइन, वरना हो सकते हैं परेशान!
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स रिटर्न, निवेश और बैंकिंग से जुड़े कई कार्य प्रभावित होंगे। ₹1,000 की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। जानिए किसे है छूट, कैसे करें ऑनलाइन लिंक और कैसे बचें आर्थिक जोखिम से। अभी पढ़ें और तुरंत कार्रवाई करें।
PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रुकावट आ सकती है। ऑनलाइन, एसएमएस और ऑफलाइन तीनों तरीकों से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेट फीस ₹1,000 निर्धारित की गई है।
अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। निष्क्रिय पैन के चलते इनकम टैक्स रिफंड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश और प्रॉपर्टी डील्स सब पर असर पड़ेगा। ₹1,000 का शुल्क भरकर इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। यह लेख आपको बताता है कि क्यों और कैसे यह लिंकिंग अनिवार्य है।
नए इनकम टैक्स बिल में पैन और आधार लिंकिंग को लेकर किए गए अहम बदलाव जानिए, जिससे आपकी वित्तीय गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। जानें कैसे इस लिंकिंग से कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा और आप कैसे इससे प्रभावित हो सकते हैं।
यदि आप मोदी सरकार की छोटी बचत योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो आधार और पैन कार्ड को जल्द से जल्द लिंक करें ताकि आपका खाता फ्रीज न हो और आप समय पर योजना का लाभ उठा सकें।
अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने में आ सकती है दिक्कत! जानिए सरकार के नए नियम, पैन निष्क्रिय होने का असर और इसे तुरंत सही करने के आसान तरीके।
अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, तो यह लेख आपके लिए है! सरकार ने इस पर नया अलर्ट जारी किया है। जानें क्या कदम उठाने से आप बच सकते हैं सख्त कार्रवाई से!
क्या आपने पैन और आधार लिंक किया है? नहीं तो अब देर मत करें! CBDT ने पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, लेकिन अगर आपने लिंक नहीं किया तो ₹1,000 जुर्माना लग सकता है।