एक से ज्यादा PAN Card वालों की अब खैर नहीं! सरकार लगाएगी ₹10,000 जुर्माना – तुरंत करें ये काम

अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए! सरकार ने PAN 2.0 लॉन्च कर दिया है, और अब डुप्लीकेट PAN रखने वालों पर भारी पेनाल्टी लगने वाली है। टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और क्रेडिट स्कोर पर असर से बचने के लिए अभी जानें सही तरीका!

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By Nishant
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एक से ज्यादा PAN Card वालों की अब खैर नहीं! सरकार लगाएगी ₹10,000 जुर्माना – तुरंत करें ये काम

सरकार अपग्रेडेड ई-गवर्नेंस के जरिये पैन (PAN) से जुड़ी सभी सर्विस को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने PAN 2.0 की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट PAN कार्ड को पूरी तरह समाप्त करना है। इनकम टैक्स विभाग ने इस दिशा में कड़े नियम लागू कर दिए हैं और अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। नए नियमों के तहत यदि किसी ने अपने अतिरिक्त PAN कार्ड को सरेंडर नहीं किया, तो उसे 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।

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डुप्लीकेट PAN कार्ड रखना गैर-कानूनी

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, कोई भी टैक्सपेयर या नॉन-टैक्सपेयर एक से अधिक PAN कार्ड नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास गलती से या जानबूझकर दूसरा PAN कार्ड बन गया है, तो उसे तुरंत सरेंडर करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और नई तकनीक की मदद से डुप्लीकेट PAN कार्ड को पकड़ने की प्रक्रिया जारी है।

क्या है PAN 2.0 और इसका उद्देश्य?

सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य PAN और TAN के प्रबंधन को आसान और आधुनिक बनाना है। इस योजना के तहत सरकार डुप्लीकेट PAN कार्ड को समाप्त करने और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रही है। साथ ही, इस पहल के जरिए PAN और TAN के आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाया जाएगा। सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही वैध PAN कार्ड हो, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

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यदि आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो क्या करें?

यदि आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो आपको अतिरिक्त PAN को जल्द से जल्द सरेंडर करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

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  1. NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. PAN सरेंडर करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
  4. सरेंडर किए गए PAN कार्ड की रसीद प्राप्त करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

PAN सरेंडर करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

PAN सरेंडर करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका वैध PAN कार्ड आधार से लिंक हो। साथ ही, बैंक अकाउंट, टैक्स रिकॉर्ड और इन्वेस्टमेंट संबंधी जानकारियां अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आपका कोई PAN कार्ड गलत बना हुआ है, तो उसे सरेंडर न करें। केवल डुप्लीकेट या गैर-जरूरी PAN कार्ड को ही सरेंडर करें। समय पर PAN सरेंडर करने से किसी भी प्रकार की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सकता है।

डुप्लीकेट PAN कार्ड न सरेंडर करने पर क्या होगा?

यदि किसी व्यक्ति के पास डुप्लीकेट PAN कार्ड है और वह इसे सरेंडर नहीं करता, तो उसे 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत यह जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, टैक्स रिटर्न फाइल करने में बाधा आ सकती है और बैंकिंग एवं वित्तीय लेनदेन में भी समस्याएं आ सकती हैं।

क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव

डुप्लीकेट PAN कार्ड रखने से व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है। सरकार इस मामले में सख्त रुख अपना रही है और जानबूझकर एक से अधिक PAN कार्ड रखने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अगर आपके पास डुप्लीकेट PAN कार्ड है, तो जल्द से जल्द उसे सरेंडर कर देना ही बेहतर होगा।

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