
पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करना अब केवल एक औपचारिकता नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया बन चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो यह आपकी बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों पर भारी असर डाल सकता है। सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि बिना लिंक किए हुए पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं, जिससे न केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ेगा, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी बाधित हो सकती हैं।
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PAN-Aadhaar लिंक न करने पर होने वाली परेशानियां
बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव
अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो बैंकिंग सेवाओं में आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ₹50,000 से अधिक का कोई भी ट्रांजैक्शन करने में परेशानी आ सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने पर अतिरिक्त टैक्स कटौती (TDS) झेलनी पड़ सकती है। नया बैंक खाता खोलने में भी दिक्कतें हो सकती हैं।
इनकम टैक्स संबंधित दिक्कतें
पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर पहले से आपका कोई टैक्स रिफंड पेंडिंग है, तो वह भी रुक सकता है। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बिना PAN-Aadhaar लिंक किए हुए ITR दाखिल करना संभव नहीं होगा।
निवेश और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर असर
अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अन्य निवेश योजनाओं में पैसा लगाना चाहते हैं, तो PAN-Aadhaar लिंक न होने की स्थिति में यह संभव नहीं होगा। डीमैट अकाउंट (Demat Account) खोलने में कठिनाई आ सकती है, जिससे आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे।
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PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन तरीका
अगर आप अपने PAN को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग (Income Tax e-Filing) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करके PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करना होगा। ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
एसएमएस के जरिए लिंकिंग
आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजकर भी PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं। इसके लिए UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस><10 अंकों का पैन नंबर> फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी पैन सेवा केंद्र (PAN Service Center) जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहां आपको आधार और पैन की फोटोकॉपी जमा करनी होगी और एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा।
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