
PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि वित्तीय पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आपने अभी तक अपना PAN-आधार लिंक नहीं कराया है, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। सरकार ने PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि पार कर ली है, और जिन लोगों ने समय रहते यह अपडेट नहीं किया, उनका PAN कार्ड Inoperative घोषित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपकी टैक्स संबंधी प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि बैंकिंग और निवेश सेवाएं भी रुक सकती हैं।
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बिना लिंकिंग के PAN हो सकता है निष्क्रिय
अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आयकर विभाग उसे निष्क्रिय यानी Inoperative PAN मानता है। इसका मतलब यह है कि उस PAN के जरिए आप कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकते। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, बैंक में नया खाता खोलना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना या म्यूचुअल फंड में निवेश जैसी बुनियादी चीजें असंभव हो जाती हैं। ऐसे PAN को UIDAI के रिकॉर्ड से वैरिफाई न होने के कारण इनकम टैक्स पोर्टल भी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की इजाज़त नहीं देता।
सैलरी ट्रांसफर और बैंकिंग सेवाएं होंगी प्रभावित
बैंकों और नियोक्ताओं के लिए PAN कार्ड वैरिफिकेशन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी का PAN निष्क्रिय पाया जाता है, तो उसकी सैलरी का ट्रांसफर रोका जा सकता है। कई प्राइवेट कंपनियां PAN के बिना सैलरी प्रोसेस नहीं करतीं। साथ ही, बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का भी खतरा होता है क्योंकि वित्तीय संस्थाएं KYC अपडेट के लिए सक्रिय PAN की मांग करती हैं।
टैक्स पर लगेगा अतिरिक्त बोझ
अगर PAN निष्क्रिय है, तो उस व्यक्ति पर लागू TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) की दरें दोगुनी हो जाती हैं। यानी जहां सामान्यतः किसी भुगतान पर 10% TDS कटता है, वहां 20% कटौती की जाएगी। यह कंपनियों के लिए एक जोखिम है और व्यक्तियों के लिए सीधी वित्तीय हानि। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति रिफंड के लिए आवेदन करता है और उसका PAN निष्क्रिय पाया गया, तो उसका टैक्स रिफंड भी लंबित रह सकता है।
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₹50,000 से अधिक के लेन-देन पर रोक
PAN और आधार की लिंकिंग न होने पर, व्यक्ति ₹50,000 से अधिक के नकद लेन-देन नहीं कर सकता। चाहे वह बैंक में कैश डिपॉजिट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड में निवेश – सभी जगह PAN अनिवार्य होता है। अगर PAN निष्क्रिय है, तो यह सभी सेवाएं रुक जाती हैं। यहां तक कि यात्रा के लिए होटल बुकिंग या अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक करने जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।
PAN-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया क्या है?
यदि आपने अब तक लिंकिंग नहीं कराई है, तो ₹1,000 के विलंब शुल्क के साथ अभी भी PAN को आधार से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में जाकर अपना PAN, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और कुछ कार्यदिवसों में PAN दोबारा सक्रिय हो जाएगा।
निष्क्रिय PAN का स्टेटस कैसे चेक करें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपने PAN की स्थिति की जांच कर सकते हैं। “Know Your PAN” सर्विस के ज़रिए यह पता लगाया जा सकता है कि आपका PAN सक्रिय है या नहीं। इसके अलावा, लिंकिंग स्टेटस भी पोर्टल पर जाकर OTP वेरिफिकेशन के बाद पता किया जा सकता है।
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