क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं और अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो यह जानकारी आपके लिए है। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार से जोड़ लें। आप इसी प्रक्रिया को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो आप आधार सेवा केंद्र जाकर इस प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते हैं।
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सरकार ने बढ़ाई डेट
आधार से लिंक करने की तिथि को सरकार द्वारा कई बार बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है। आपको बता दें 31 अगस्त 2017 को इसकी लास्ट डेट थी जो 30 सितंबर 2024 को और बढ़ाई गई। तब से लेकर अब तक सरकार लोगों को इस जानकारी के लिए जागरूक करने पर लगी हुई है। कई बार अंतिम तिथि को बढ़ा चुकी है।
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कैसे आधार कार्ड से लिंक करें पैन कार्ड?
- सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग ली वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन प्रर्किया पूरी करनी है।
- अब मेन्यू में आपको लिंक आधार का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा, इसमें आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर लेना है।
- अगर आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं बनाना है तो वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज में आपको अपना पैन कार्ड, आधार नंबर के अनुसार अपना नंबर दर्ज करना है।
- फिर कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।