PAN-Aadhaar नहीं किया लिंक? तो तैयार रहें भारी जुर्माने और ब्लैक लिस्ट होने के लिए!
सरकार ने पैन और आधार की अनिवार्य लिंकिंग की डेडलाइन पार होने पर उठाए कड़े कदम—अब निष्क्रिय PAN से ना हो सकेगा कोई लेन-देन, न IPO में निवेश। जानें जुर्माने से कैसे बचें और अपना पैन दोबारा कैसे करें सक्रिय!