
आधार कार्ड का उपयोग कर पैन कार्ड (PAN Card) के लिए आवेदन करना अब एक बेहद सरल और तेज़ प्रक्रिया बन चुकी है। पैन कार्ड, जो वित्तीय और कानूनी उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, अब कुछ मिनटों में प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप इसे आयकर विभाग की ऑनलाइन सेवा का उपयोग करके पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और तुरंत अपना ई-पैन प्राप्त कर सकते हैं।
आधार-आधारित प्रक्रिया ने लंबे समय तक चलने वाली पारंपरिक पैन आवेदन प्रक्रिया को बदलकर इसे अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है।
पैन कार्ड के लिए आधार का उपयोग क्यों?
पैन कार्ड का उपयोग बैंक खाते खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय लेनदेन करने और व्यवसाय स्थापित करने जैसे कई कार्यों में किया जाता है। पहले, इस प्रक्रिया को पूरा होने में 10-15 दिन लगते थे। लेकिन अब आयकर विभाग डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ई-पैन जारी करता है, जिससे प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है।
आधार के माध्यम से आवेदन करने पर यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होती है, जिसमें आपको किसी भी कागज़ी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती।
कौन कर सकता है इंस्टेंट पैन के लिए आवेदन?
तत्काल पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है:
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का आधार नंबर एक पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
- आधार नंबर पहले से किसी पैन कार्ड से लिंक नहीं होना चाहिए।
- जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, वे इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते।
आधार का उपयोग करके तत्काल पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें?
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- अब होमपेज के क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘इंस्टेंट ई-पैन’ पर क्लिक करें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें और सहमति प्रपत्र की पुष्टि करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें।
- अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और उसे सत्यापित करें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपने पैन कार्ड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
तत्काल पैन प्रक्रिया के लाभ
- समय की बचत: यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है।
- पेपरलेस प्रक्रिया: किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं।
- निःशुल्क सेवा: ई-पैन प्रक्रिया आयकर विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।