
1 अप्रैल 2025 से PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर सरकार की सख्ती और बढ़ने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं कराया है, उनका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल पहचान, बैंकिंग सेवाओं और आयकर से जुड़ी प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। निष्क्रिय PAN से आप न केवल टैक्स फाइलिंग से वंचित रह जाएंगे, बल्कि अन्य कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएं भी रुक सकती हैं।
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि तय सीमा के बाद PAN को Aadhaar से लिंक न करने पर ₹1,000 तक की लेट फीस लगेगी। इसके अलावा, ऐसा PAN कार्ड अमान्य माना जाएगा। यानी अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है तो 1 अप्रैल से पहले यह कार्यवाही जरूरी हो जाती है।
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UPI ट्रांजैक्शन पर नए नियम
वहीं दूसरी ओर UPI (Unified Payments Interface) को लेकर भी कुछ बदलाव सामने आ रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से कुछ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और बैंकों द्वारा PPI (Prepaid Payment Instruments) से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पर सर्विस चार्ज लागू किया जा सकता है। हालांकि पर्सनल ट्रांजैक्शन जैसे दोस्तों, परिवार को पैसे भेजना या QR कोड स्कैन कर दुकानों पर भुगतान करना अब भी बिना किसी चार्ज के रहेगा।
लेकिन अब पेमेंट ऐप्स सुरक्षा के लिहाज़ से और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। नए डिवाइस पर लॉगिन करने या UPI PIN रीसेट करने पर दोहरी वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है। साथ ही, लो-लिमिट ट्रांजैक्शन पर रियल टाइम अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे फ्रॉड के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो सके।
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आधिकारिक पोर्टल्स से करें PAN-Aadhaar लिंक
PAN-Aadhaar को लिंक करने के लिए आपको www.incometax.gov.in पर जाना होगा। वहां लॉगिन करके ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में जाकर अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें और OTP से पुष्टि करें। इस प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी अहमियत लंबे समय तक आपकी वित्तीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखती है।
UPI ऐप्स को रखें अपडेट और अलर्ट
1 अप्रैल के बाद संभावित नियमों के अनुसार, आपको अपने UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि को समय पर अपडेट करते रहना होगा। ऐप्स द्वारा जारी किसी भी नई शर्त या सिक्योरिटी फीचर को ध्यान से पढ़ें। किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अपने बैंक या ऐप की कस्टमर सर्विस से संपर्क करें।
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