
माइनर PAN कार्ड को मेजर PAN कार्ड में बदलना अब पहले जैसा जटिल काम नहीं रहा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप यह प्रक्रिया महज 5 मिनट में ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं – वो भी बिना किसी एजेंट की मदद और ऑफिस के चक्कर लगाए। PAN (Permanent Account Number) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिससे आयकर रिटर्न भरने से लेकर बैंकिंग और निवेश जैसे कई कार्य किए जाते हैं। जब बच्चा 18 वर्ष की उम्र पार करता है, तो उसका माइनर PAN कार्ड अपडेट करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि वो अपने नाम से स्वतंत्र रूप से वित्तीय लेन-देन कर सके।
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ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया – फॉर्म 49A से करें शुरुआत
PAN अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। इसके लिए आपको Protean (पूर्व में NSDL) या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 49A भरना होता है। यह वही फॉर्म है जो PAN में बदलाव या सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन करते समय आपको पुराने PAN नंबर का उल्लेख करना होता है और फोटो, हस्ताक्षर और जन्मतिथि से संबंधित जानकारी अपडेट करनी होती है।
दस्तावेज़ों की डिजिटल कॉपी अपलोड करें
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। इनमें पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट), पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट) और जन्मतिथि प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफिकेट) शामिल हैं। इसके साथ ही हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन इमेज भी अपलोड करनी होती है।
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फीस का भुगतान और आवेदन को डिजिटल रूप से साइन
फीस भुगतान की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। यदि आप केवल e-PAN लेना चाहते हैं तो शुल्क ₹66 है, जबकि फिजिकल कार्ड मंगाने पर यह ₹101 तक हो सकता है। भुगतान UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। इसके बाद आधार OTP के माध्यम से आप अपने आवेदन को डिजिटल साइन कर सकते हैं। यह स्टेप पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ तेज बनाता है बल्कि भरोसेमंद भी।
स्टेटस ट्रैक करें और e-PAN प्राप्त करें
आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक acknowledgment number प्राप्त होता है, जिससे आप अपने PAN अपडेट की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। e-PAN कार्ड आमतौर पर 4-5 कार्यदिवस में ईमेल पर भेज दिया जाता है जबकि फिजिकल कार्ड आपके पते पर डाक से 15-20 दिनों में पहुंचता है। अच्छी बात यह है कि PAN नंबर वही रहता है – सिर्फ विवरण अपडेट होते हैं।
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PAN अपडेट क्यों है जरूरी?
माइनर से मेजर PAN में बदलाव करके आप एक स्वतंत्र टैक्सपेयिंग सिटिजन बनते हैं। इससे आप अपनी फाइनेंशियल पहचान स्थापित कर सकते हैं, बैंक खाता खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और IPO जैसे फाइनेंशियल टूल्स में भाग ले सकते हैं। इसके बिना कई संस्थाएं पहचान प्रमाण मानने से इनकार कर देती हैं।