आधार और पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी! जल्द करें ये काम, वरना भुगतना पड़ सकता है भारी नुकसान!

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स रिटर्न, निवेश और बैंकिंग से जुड़े कई कार्य प्रभावित होंगे। ₹1,000 की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। जानिए किसे है छूट, कैसे करें ऑनलाइन लिंक और कैसे बचें आर्थिक जोखिम से। अभी पढ़ें और तुरंत कार्रवाई करें।

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By Nishant
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आधार और पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी! जल्द करें ये काम, वरना भुगतना पड़ सकता है भारी नुकसान!

पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) अब एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया बन चुकी है, जिसे नजरअंदाज करना आपको आर्थिक और कानूनी दोनों स्तरों पर परेशानी में डाल सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले जिन लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। इस समयसीमा के बाद लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और न ही अन्य फाइनेंशियल गतिविधियों को सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे।

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निष्क्रिय पैन कार्ड से कैसे बढ़ेगा जोखिम

अगर आपने अपने पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को अब तक लिंक नहीं किया है, तो आप कई बड़े आर्थिक जोखिम में फंस सकते हैं। निष्क्रिय पैन के कारण न केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रुक जाएगी, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड और यहां तक कि आईपीओ-IPO में आवेदन तक बाधित हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके ऊपर TDS भी ज्यादा कट सकता है, जो आमतौर पर 10% होता है, लेकिन निष्क्रिय पैन पर 20% तक काटा जा सकता है।

किन लोगों को मिली है इस नियम से छूट

सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को इस नियम से बाहर रखा है। इनमें एनआरआई (NRI), 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विदेशी नागरिक और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासी शामिल हैं। इनके अलावा बाकी सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तय समयसीमा से पहले पैन को आधार से लिंक करें, ताकि उनका पैन एक्टिव बना रहे और सभी फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ लगातार मिलता रहे।

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₹1,000 की लेट फीस और फाइनेंशियल ब्लॉकेज

अगर आपने तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं की तो सबसे पहले आपको ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी। उसके बाद ही आप लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह भी नहीं करते, तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद आयकर विभाग की नजर में आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। इससे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ेगा, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर पड़ सकता है।

घर बैठे पैन-आधार कैसे करें लिंक

इस प्रक्रिया को सरकार ने सरल और ऑनलाइन बना दिया है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प का चयन कर सकते हैं। वहां अपना पैन और आधार नंबर डालें, मोबाइल पर आए OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन करें और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें। यदि आप लेट फीस की सीमा में आ चुके हैं, तो पहले ₹1,000 का भुगतान करें, और फिर बाकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

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