
भारत में पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका उपयोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, निवेश करने और विभिन्न वित्तीय लेनदेन में किया जाता है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जो व्यक्ति की कर पहचान को दर्शाता है।
यदि आपका पैन कार्ड डैमेज हो गया है या खो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह भी देखें: आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है? एक मिनट में ऐसे करें चेक!
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले, आपको आधिकारिक TIN-NSDL वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” टैब पर क्लिक करें। इसके बाद, “पैन कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प का चयन करें और “पैन कार्ड के लिए पुनर्मुद्रण” विकल्प पर क्लिक करें।
अपने पैन नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें। फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करें और “आगे बढ़ें” बटन दबाएं। इसके बाद, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और “ओटीपी उत्पन्न करें” पर क्लिक करें। आपको प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर “सबमिट” पर क्लिक करें।
इसके बाद, व्यक्तिगत जानकारी भरें और अपनी हालिया फोटो अपलोड करें। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें और “जमा करें” बटन पर क्लिक करें। आवेदन पूरा करने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन स्लिप प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
यह भी देखें: मुफ्त में अपडेट करें अपना Aadhaar Card! सरकार दे रही है बड़ा मौका – जल्द उठाएं फायदा!
पैन कार्ड री-इशू के लिए शुल्क
भारत में रहने वाले आवेदकों को 110 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसमें 93 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क और 18% जीएसटी शामिल है। विदेश में रहने वाले आवेदकों के लिए यह शुल्क अलग हो सकता है। सरकार ने यह प्रक्रिया सरल और सुलभ बना दी है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
यह भी देखें: बंद PAN Card से भी हो रहे ये 9 बड़े काम! कहीं आप मौका तो नहीं गंवा रहे?