
चुनाव आयोग ने हाल ही में वोटर आईडी (Voter ID) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करने की मुहिम तेज कर दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में दर्ज नाम वास्तविक और सत्यापित हों। इसके अलावा, इससे यह भी पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत तो नहीं है या एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया।
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वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के तरीके
वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए चुनाव आयोग ने पाँच तरीके सुझाए हैं। मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से यह कार्य पूरा कर सकते हैं।
1. वेबसाइट के जरिए लिंक करें
- आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं।
- इलेक्टोरल रोल (Electoral Roll) पर क्लिक करें।
- राज्य, जिला और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें।
- अगर जानकारी सरकारी डेटाबेस से मेल खाती है, तो विवरण स्क्रीन पर दिखेगा।
- अब फीड आधार नंबर (Feed Aadhaar Number) पर क्लिक करें।
- पॉप-अप पेज में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
2. Voter Helpline App के माध्यम से
- Voter Helpline App डाउनलोड करें और होमपेज पर Voter Registration पर क्लिक करें।
- Electoral Authentication Form (Form 6B) पर जाएं।
- मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP भेजें, और वेरिफाई करें।
- “Yes, I have Voter ID number” पर क्लिक करें।
- वोटर आईडी नंबर दर्ज करें।
- नए पेज पर आपकी जानकारी दिखेगी, उसके बाद Next पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्थान भरकर Done पर क्लिक करें।
- सभी विवरणों को प्रिव्यू पेज में चेक करें और Submit करें।
- आपको एक Reference Number प्राप्त होगा, जिसे नोट करके रखें।
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3. SMS के जरिए लिंक करें
- अपने मोबाइल से एक SMS भेजें:
और इसे 166 या 51969 नंबर पर भेजें। - इसके बाद आपकी वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाएगी।
4. कॉल के जरिए लिंक करें
- हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
- दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपनी जानकारी प्रदान करें।
- एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपकी वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाएगी।
5. बूथ पर जाकर आवेदन करें
- अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिस (BLO) पर जाएं।
- आधार कार्ड और वोटर आईडी लेकर जाएं और लिंकिंग का आवेदन भरें।
- आवेदन पत्र को जमा करें।
- BLO द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका वोटर आईडी आधार से लिंक कर दिया जाएगा।
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आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना अनिवार्य नहीं
यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (voluntary) रखी है। यानी मतदाता अपनी मर्जी से वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य (mandatory) नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता आधार कार्ड की जानकारी प्रदान नहीं करता, तो उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।