
पैन (Permanent Account Number) कार्ड भारत में वित्तीय लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बैंकिंग कार्यों, निवेश, वीजा आवेदन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। भारत के आयकर विभाग द्वारा नागरिकों को जारी किया जाने वाला यह दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर उनकी वित्तीय पहचान सुनिश्चित करता है।
अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डुप्लिकेट पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं या आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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पैन कार्ड खोने पर क्या करें?
यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। FIR (First Information Report) की कॉपी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके पैन कार्ड का दुरुपयोग धोखाधड़ी के लिए नहीं किया जा रहा है। यह सुरक्षा उपाय भविष्य में संभावित वित्तीय धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगा।
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पैन कार्ड के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- अब “Changes or correction in existing PAN data / Reprint of PAN card (No changes in existing PAN data)” ऑप्शन चुनें।
- नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरकर सबमिट करें।
- आवेदन दर्ज करने के बाद, एक टोकन नंबर जेनरेट किया जाएगा और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाएगा।
- अब “Personal Details” पेज पर अपनी सभी जानकारी दर्ज करें और आवेदन के तरीके का चयन करें।
- अगर आप ई-पैन कार्ड चाहते हैं, तो एक वैध ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी।
- आवेदन जमा करने से पहले आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- शुल्क का भुगतान करने के बाद, आपको एक पावती (Acknowledgment Slip) मिलेगी।
पैन कार्ड दोबारा प्राप्त करने की लागत
भारत में निवास करने वाले या एनआरआई (NRI) आवेदकों को ₹110 का शुल्क देना होगा। इसमें ₹93 का प्रोसेसिंग शुल्क और 18% जीएसटी शामिल है। सरकार ने पैन कार्ड के लिए मानकीकृत शुल्क संरचना लागू की है, ताकि सभी आवेदकों को समान शुल्क देना पड़े।
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