
भारत सरकार द्वारा स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से लिंक करने का अनिवार्य निर्देश जारी किए जाने के बाद से यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफार्मों पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है और ऐसा न करने पर ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
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तारीख का सच
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई थी, लेकिन अब यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अंतिम बार, पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 निर्धारित की गई थी, जो ₹1,000 के विलंब शुल्क के साथ थी।
इस तिथि के बाद, जिन लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) कर दिया गया है।
1,000 रुपए के जुर्माने का नियम
यह दावा सही है कि पैन-आधार लिंक करते समय 1,000 रुपए का विलंब शुल्क देना पड़ता है। यह जुर्माना अभी भी लागू है, निष्क्रिय पैन कार्ड को सक्रिय (active) कराने के लिए उपयोगकर्ता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
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क्या है वर्तमान स्थिति?
वर्तमान में, कोई नई समय सीमा (जैसे 31 दिसंबर, 2025) आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। यदि आपका पैन अभी भी निष्क्रिय है, तो आप अभी भी इसे शुल्क का भुगतान करके लिंक कर सकते हैं और इसे फिर से सक्रिय करा सकते हैं।
निष्क्रिय पैन के कारण आप कई वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- बैंक खाता खोलना।
- म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना।
- ₹50,000 से अधिक के वित्तीय लेनदेन करना।
कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
यह जांचने के लिए कि आपका पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं और लिंक है या नहीं, आप सीधे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ (Link Aadhaar Status) विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
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पैन -आधार लिंक की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें ताकि किसी भी वित्तीय असुविधा से बचा जा सके, नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए, केवल सरकारी स्रोतों और आयकर विभाग की आधिकारिक विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें


