घर बैठे PAN Card अपडेट करना हुआ आसान! चंद मिनटों में करें ऑनलाइन प्रोसेस पूरी

आसान ऑनलाइन प्रक्रिया से करें अपने पैन कार्ड की त्रुटियां सही। अब नाम सुधारने के लिए लंबी कतारें नहीं, बस कुछ क्लिक और आपका नया पैन कार्ड तैयार।

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By Nishant
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घर बैठे PAN Card अपडेट करना हुआ आसान! चंद मिनटों में करें ऑनलाइन प्रोसेस पूरी

PAN Card Update: पैन कार्ड हर भारतीय के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, जो वित्तीय लेन-देन और टैक्स से जुड़े कार्यों के लिए जरूरी है। कई बार इसमें नाम गलत प्रिंट हो जाता है, जिससे परेशानी हो सकती है। अब यह समस्या घर बैठे आसानी से हल की जा सकती है। Income Tax Department की वेबसाइट से आप अपने पैन कार्ड में नाम सुधारने का अनुरोध कर सकते हैं।

नाम सुधार का ऑनलाइन प्रोसेस

  1. Income Tax Department की वेबसाइट पर जाएं:
    वेबसाइट खोलने के बाद, “Online Services” टैब पर क्लिक करें।
  2. PAN Services पर जाएं:
    “Request for PAN Card Reprint/Correction/Change of Address” विकल्प चुनें।
  3. Apply Online पर क्लिक करें:
    अपना PAN Number, Date of Birth, और Gender दर्ज करें।
  4. फॉर्म भरें और सबमिट करें:
    सभी विवरण सही-सही भरें। अपना वर्तमान नाम और सही नाम दर्ज करें।
  5. Acknowledgement Number प्राप्त करें:
    सबमिट करने के बाद एक Acknowledgement Number दिया जाएगा। इसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।

नाम सुधार प्रक्रिया को पूरा होने में 15-20 दिन लग सकते हैं। आपके आवेदन के स्वीकृत होते ही आपको नया पैन कार्ड प्राप्त होगा।

ऑफलाइन नाम सुधार प्रक्रिया

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है।

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  1. सबसे पहले Income Tax Department की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी PAN Card Issuing Authority कार्यालय में जमा करें।
  3. इसके बाद PCIA आपके अनुरोध को 15-20 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • वर्तमान PAN Card: जिसमें गलत नाम दर्ज है।
  • आधार कार्ड: सही नाम का प्रमाण।
  • शादी का प्रमाण पत्र: यदि शादी के बाद नाम बदला गया हो।
  • तलाक प्रमाण पत्र: तलाक के बाद नाम परिवर्तन के लिए।
  • न्यायालय आदेश: कानूनी नाम परिवर्तन के मामले में।

ध्यान देने योग्य बातें

अगर आपका नाम परिवर्तन अनुरोध अस्वीकृत होता है, तो एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त होगा। इस नोटिस में बताए गए कारणों से असहमति होने पर आप अपील भी कर सकते हैं।

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