पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar) को लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक है। अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 30 जून से पहले इसे जरूर करा लें। लिंकिंग न कराने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपके वित्तीय लेन-देन पर असर पड़ेगा। यह काम आप ₹1,000 का जुर्माना भरकर पूरा कर सकते हैं।
अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो इसे ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए आसानी से चेक किया जा सकता है। आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया
पैन और आधार का लिंक स्टेटस जानने के लिए आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं और ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- नया पेज ओपन होने पर अपना पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा। अगर आपका पैन और आधार लिंक हैं, तो यह संदेश दिखेगा, अन्यथा आपको लिंकिंग करने के निर्देश दिए जाएंगे।
एसएमएस के जरिए स्टेटस कैसे चेक करें
ऑफलाइन चेक करने के लिए आप एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए:
- अपने फोन पर मैसेज बॉक्स ओपन करें।
- मैसेज टाइप करें: UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर> <10-अंकों का पैन नंबर>
- इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
कुछ ही मिनटों में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर स्टेटस का जवाब प्राप्त हो जाएगा।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरुरी?
पैन और आधार का लिंक होना भारत सरकार के वित्तीय समावेशन प्रयासों का अहम हिस्सा है। यह प्रक्रिया कर चोरी रोकने और डिजिटल वेरिफिकेशन को सुगम बनाने के लिए जरूरी है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना और कई अन्य वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं।