बड़ी राहत! पैन-आधार लिंक की डेडलाइन फिर बढ़ी – अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं!

अब पैन निष्क्रिय होने से बचाएं सिर्फ एक आसान प्रक्रिया से। बिना ₹1,000 का जुर्माना दिए पाएं यह खास छूट – जानिए कौन हैं इस राहत के पात्र और क्या है पूरा प्रोसेस!

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By Nishant
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पैन-आधार लिंक की डेडलाइन फिर बढ़ी – जानें नया मौका!

पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) को लेकर एक बार फिर राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नई अधिसूचना के तहत उन पैन धारकों के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के जरिए अपना पैन कार्ड बनवाया था। अब ऐसे पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है, ताकि वे अपने स्थायी खाता संख्या यानी PAN को वास्तविक आधार संख्या से लिंक कर सकें।

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किन लोगों को मिला नया मौका?

यह राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के ज़रिए पैन कार्ड हासिल किया है। यदि इस वर्ग के व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं करते, तो उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर उनके वित्तीय लेन-देन, टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्यों पर पड़ेगा।

क्या देना होगा कोई विलंब शुल्क?

इस विस्तार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को पैन-आधार लिंकिंग के लिए कोई विलंब शुल्क (Late Fee) नहीं देना होगा। CBDT ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से पैन लेने वालों के लिए यह सुविधा मुफ्त है। लेकिन अन्य सभी व्यक्तियों को, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत पैन धारक हैं और जिन्होंने 30 जून 2023 तक लिंकिंग नहीं करवाई है, उन्हें ₹1,000 का विलंब शुल्क भरना अनिवार्य होगा।

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लिंकिंग कैसे करें?

पैन-आधार लिंकिंग अब बेहद सरल प्रक्रिया बन चुकी है। इच्छुक व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प के माध्यम से आसानी से अपने PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस और पैन सेवा केंद्र के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि कोई तकनीकी बाधा आती है, तो नजदीकी NSDL या UTIITSL केंद्र पर जाकर दस्तावेज़ों के साथ सहायता ली जा सकती है।

समय पर लिंकिंग क्यों है जरूरी?

यदि निर्धारित तिथि के भीतर पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पैन निष्क्रिय होने पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना संभव नहीं होगा। टैक्स रिफंड रुक सकते हैं, बैंकिंग सुविधाओं में बाधा आ सकती है और टीडीएस-TDS या टीसीएस-TCS की दरें भी अधिक हो सकती हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, IPO और अन्य निवेश कार्य भी बाधित हो सकते हैं।

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