
भारत सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है, और इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करने पर गंभीर वित्तीय और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। Income Tax Act के तहत, यदि पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों में कठिनाइयाँ आएंगी।
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नए इनकम टैक्स नियम और उनके प्रभाव
सरकार ने Income Tax Act, 1961 के तहत PAN-Aadhaar Linking की समय सीमा तय की थी, जिसे पूरा नहीं करने वालों को अब कड़े दंड का सामना करना पड़ सकता है। यदि 31 मार्च 2025 तक इसे लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड Inactive हो जाएगा और टैक्स रिटर्न भरने में समस्या आएगी।
निष्क्रिय पैन के कारण व्यक्ति को TDS (Tax Deducted at Source) में 20% की कटौती का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सामान्य कटौती दर से काफी अधिक है। इससे न केवल टैक्स की राशि बढ़ेगी बल्कि अन्य वित्तीय ट्रांजेक्शन जैसे Mutual Funds, IPO, Stock Market Investment, Bank FD में भी रुकावटें आ सकती हैं।
PAN-Aadhaar लिंक न करने पर संभावित दिक्कतें
अगर आपने अब तक अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो आपको निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है:
- पैन निष्क्रिय होना: यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप Income Tax Return (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे, जिससे भविष्य में टैक्स संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
- बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर असर: कई बैंकिंग सेवाएँ PAN के बिना संभव नहीं होतीं। इसके निष्क्रिय होने से आपके बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
- IPO और स्टॉक्स में निवेश पर रोक: यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप IPO, Share Market, Mutual Funds आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- उच्च दर पर TDS कटौती: सक्रिय पैन के बिना कुछ वित्तीय लेन-देन पर 20% तक TDS कट सकता है, जो आमतौर पर बहुत कम होता है।
- 1,000 रुपये तक का जुर्माना: Income Tax Rules के तहत, यदि आप देरी से PAN-Aadhaar लिंकिंग करते हैं, तो आप पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?
सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को बेहद आसान बना दिया है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया:
- Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए पुष्टि करें।
- प्रोसेस पूरा होते ही आपका PAN-Aadhaar लिंक हो जाएगा।
- SMS के माध्यम से:
- अपने मोबाइल से मैसेज टाइप करें: UIDPAN<स्पेस><आधार नंबर><स्पेस><PAN नंबर>
- इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
- कुछ देर में पुष्टि का मैसेज मिल जाएगा।
- ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी PAN Service Center या Aadhaar Enrollment Center पर जाएं।
- आवश्यक डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरकर जमा करें।
- कुछ दिन में आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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