पैन कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंकिंग कार्यों तक हर जगह किया जाता है। लेकिन अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत हो गया है, तो यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने की प्रक्रिया अब बहुत सरल हो चुकी है। आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी आयकर विभाग के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।
ऑनलाइन पैन कार्ड में नाम सुधार की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in/) पर जाना होगा। यहां “पैन कार्ड सेवाएं” टैब पर क्लिक करने के बाद, “पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार” का विकल्प चुनें। आपको अपने मौजूदा पैन डेटा में सुधार करने के लिए “आवेदन टाइप” में सही विकल्प का चयन करना होगा।
इसके बाद, आपसे पैन नंबर और अन्य विवरण मांगे जाएंगे। आवेदन को पूरा करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अंत में, एप्लिकेशन फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें। आपकी जानकारी की जांच करने के बाद, सुधारित पैन कार्ड आपको 15-30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
ऑफलाइन प्रक्रिया से सुधार कैसे करें
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन कार्ड सुधार के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को सही तरीके से भरें और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद, फॉर्म को अपने नजदीकी आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- भरा हुआ आवेदन पत्र
- आवेदन शुल्क की रसीद
आवेदन शुल्क और समय सीमा
ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क मात्र 85 रुपये (12.36% सेवा कर सहित) है, जबकि ऑफलाइन आवेदन का शुल्क 110 रुपये (12.36% सेवा कर सहित) है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आयकर विभाग इसे जांचेगा और सुधारित पैन कार्ड 15-30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज देगा।