पैन कार्ड हुआ बेकार? एक क्लिक में जानें आधार से लिंक है या नहीं – मोबाइल से तुरंत चेक करें!

पैन-आधार लिंकिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपके पैन कार्ड को सक्रिय रखने के लिए जरूरी है। आप इसे मोबाइल या वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यदि पैन लिंक नहीं है, तो ₹1,000 शुल्क अदा कर लिंकिंग कराएं और अपने दस्तावेजों को वैध बनाए रखें।

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By Nishant
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पैन कार्ड हुआ बेकार? एक क्लिक में जानें आधार से लिंक है या नहीं – मोबाइल से तुरंत चेक करें!

आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को आपस में लिंक करना वित्तीय लेन-देन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य हो गया है। पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को सरकार ने जरूरी इसलिए बनाया ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके और एक नागरिक की पहचान को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा सके। यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो हो सकता है आपका पैन निष्क्रिय हो चुका हो।

मोबाइल से कैसे करें पैन-आधार लिंक की जांच?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका PAN कार्ड Aadhaar से लिंक है या नहीं, तो अब आप अपने मोबाइल फोन से ही कुछ आसान स्टेप्स में यह जांच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन और SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिसे आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।

वेबसाइट से PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर भरकर ‘View Link Aadhaar Status’ बटन दबाना है। आपकी स्क्रीन पर तुरंत जानकारी आ जाएगी कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

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SMS के जरिए भी जान सकते हैं स्टेटस

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप SMS के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल में ‘UIDPAN <Aadhaar नंबर> <PAN नंबर>’ टाइप करें और 567678 या 56161 पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपको एक SMS के जरिए जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

क्या होगा अगर पैन आधार से लिंक नहीं है?

यदि आपका PAN कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं है, तो यह निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। ऐसे में आप आयकर दाखिल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग लेनदेन प्रभावित होंगे और आपका वित्तीय रिकॉर्ड अधूरा माना जाएगा। लिंक न करने पर आपको ₹1,000 की देरी शुल्क (Late Fee) का भुगतान कर लिंकिंग करानी होगी।

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