
अगर आपके पास PAN Card है और अब तक आपने उसे Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मई 2024 तय की है। अगर आपने इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की, तो आपका पैन नंबर अप्रभावी (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा। इसका असर न सिर्फ आपकी टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, बल्कि इससे जुड़े कई वित्तीय लेन-देन भी प्रभावित हो सकते हैं।
यह भी देखें: आधार कार्ड से सिर्फ इतने सिम कार्ड खरीद सकते हैं! एक भी ज्यादा हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई!
डबल टैक्स कटौती का खतरा
अगर पैन-आधार लिंक नहीं होता है, तो आयकर अधिनियम के तहत TDS और TCS की कटौती दोगुनी दर (Double Rate) पर होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रांजैक्शन पर सामान्य तौर पर 10% की TDS कटती है, तो लिंकिंग न होने की स्थिति में यह दर 20% हो जाएगी। इससे आपकी सैलरी, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली आय पर सीधा असर पड़ेगा।
आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है
PAN और Aadhaar लिंक न होने से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना असंभव हो जाएगा। साथ ही यदि आपने पहले से कोई रिटर्न फाइल किया है, तो वह अमान्य माना जा सकता है। रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या फिर रिफंड मिलना ही बंद हो सकता है। इससे आपकी टैक्स प्लानिंग पर गहरा असर पड़ेगा।
बैंकिंग और निवेश से भी होगा बाहर
एक सक्रिय पैन कार्ड की जरूरत आज के समय में हर बड़े वित्तीय काम के लिए होती है—चाहे वो बैंक खाता खोलना हो, Mutual Funds में निवेश करना हो या IPO में भाग लेना हो। पैन कार्ड के अप्रभावी होने से आप इन सभी कार्यों से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा, लोन लेने, क्रेडिट कार्ड जारी करवाने या Demat Account खोलने जैसी सेवाएं भी ठप हो सकती हैं।
यह भी देखें: पैन-आधार लिंक नहीं किया? हो सकता है भारी नुकसान! अभी जानें पूरी डिटेल्स!
अब भी कर सकते हैं लिंकिंग लेकिन लगेगा जुर्माना
अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद पैन-आधार लिंक नहीं किया है, तो अब लिंकिंग के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क देना अनिवार्य है। यह शुल्क Income Tax Portal पर जाकर “e-Pay Tax” ऑप्शन से जमा किया जा सकता है। शुल्क जमा करने के बाद आप पुनः Aadhaar Linking प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
लिंकिंग प्रक्रिया कैसे करें पूरी
लिंकिंग के लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां “Link Aadhaar” सेक्शन में जाकर अपने PAN और Aadhaar नंबर डालें। सिस्टम आपके नाम और जन्मतिथि को वेरीफाई करेगा, फिर OTP द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पैन सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
कौन से लोग हैं लिंकिंग से छूट प्राप्त
सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी है। इसमें 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी और NRI शामिल हैं। इन व्यक्तियों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता नहीं है।
यह भी देखें: आधार लॉक कर दो अभी! एक क्लिक से होगी सुरक्षा पक्की, कोई नहीं कर पाएगा मिसयूज