पैन कार्ड हो जाएगा रद्द! सरकार ने जारी की सख्त डेडलाइन – फौरन करें ये काम!

CBDT का अल्टीमेटम – जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट ID से बनाया है पैन, उन्हें फौरन करना होगा Aadhaar से लिंक। नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय, टैक्स रिटर्न, निवेश और बैंकिंग पर लग सकता है ब्रेक! जानिए पूरी जानकारी इसी रिपोर्ट में।

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By Nishant
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पैन कार्ड हो जाएगा रद्द! सरकार द्वारा जारी इस चेतावनी ने उन सभी लोगों को सतर्क कर दिया है, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की नई अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने पैन को वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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CBDT की सख्ती और लिंकिंग की जरूरत क्यों बढ़ी

सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के पीछे उद्देश्य है कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाना। PAN और Aadhaar की लिंकिंग से न केवल फर्जी पैन कार्डों की पहचान की जा सकती है, बल्कि यह कालेधन और बेनामी संपत्तियों पर भी लगाम लगाने में मददगार साबित होती है। यह कदम ठीक उसी तरह है जैसे IPO में फर्जी आवेदन रोकने के लिए KYC अनिवार्य किया गया है।

लिंकिंग नहीं की तो क्या होंगे परिणाम?

यदि निर्धारित डेडलाइन तक PAN और Aadhaar की लिंकिंग नहीं की जाती, तो संबंधित पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिए जाएंगे। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है – आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, TDS/ TCS की कटौती अधिक दर पर होगी और बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे म्युचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश पर भी असर पड़ सकता है।

आधिकारिक पोर्टल से करें प्रक्रिया पूरी

लिंकिंग प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in से किया जा सकता है। ‘Link Aadhaar’ सेक्शन पर जाकर बिना लॉगिन के भी आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हालांकि, यदि आपके दस्तावेजों में किसी भी तरह की असंगति है, जैसे नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में अंतर, तो आपको नजदीकी NSDL या UTIITSL केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाना होगा।

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एक से अधिक पैन कार्ड? तो हो जाएं सतर्क

जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि अतिरिक्त पैन को तुरंत रद्द करवा दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर वह धारा 272B के तहत जुर्माने के पात्र हो सकते हैं। पैन रद्द करने के लिए आप NSDL या UTI की वेबसाइट पर जाकर PAN Change Request फॉर्म भर सकते हैं।

सरकार की ओर से चेतावनी के बावजूद लापरवाही क्यों?

यह सवाल हर बार तब उठता है जब कोई डेडलाइन सामने आती है। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि यह डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी, जैसा कि IPO allotment की तारीखों या निवेश स्कीम्स में होता है। लेकिन सरकार इस बार सख्त है और CBDT ने साफ किया है कि यह अंतिम अवसर है।

डिजिटल युग में जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी

जब देश तेजी से डिजिटल हो रहा है और सरकार ई-गवर्नेंस, डिजिटल इनकम टैक्स सिस्टम और सस्टेनेबल इनवेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, तो नागरिकों का भी दायित्व है कि वे समय रहते जरूरी कार्यवाहियां पूरी करें। PAN और Aadhaar का लिंक होना उतना ही जरूरी है जितना कि बैंकिंग या Renewable Energy सेक्टर में KYC अनिवार्यता।

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