Aadhar Card News: आज के समय में आधार कार्ड का उपयोग प्रत्येक जरुरी सरकारी काम में किया जाता है। यह दस्तावेज भारतीय नागरिकों की एक पहचान आईडी है। कोई दस्तावेज बनाने से लेकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड बहुत जरुरी डाक्यूमेंट्स होता है। आज के समय में यदि आप बैंक अकाउंट अथवा कोई सिम कार्ड भी खरीदना चाहते हैं तो इसमें नागरिक से आधार मांगा जाता है।
आधार कार्ड में 12 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया होता है। और साथ इसमें नागरिक का नाम, डेट ऑफ बर्थ तथा पता शामिल रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें आपकी बायोमेट्रिक जानकारी भी दर्ज रहती हैं। लेकिन आजकल के समय इसी का फायदा उठाकर अपराधी गलत कामों को अंजाम दे रहें हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा कर लोगों को अपना धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं। इसलिए हमेशा यूआईडीआई का कहना रहता है की आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए किसी भी अंजाम व्यक्ति को अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहिए।
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अगर किए ये अपराध तो होगी सजा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है की यदि कोई व्यक्ति आधार से जुड़े 8 ऐसे अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की कैद भी हो सकती है। आइए जानते हैं इन अपराधों के बारे में –
- अगर कोई व्यक्ति नामांकन के समय पर जनसांख्यिकीय अथवा बायोमेट्रिक जानकारी सही नहीं देता है तो यह एक क्राइम माना जाता है। इस अपराध के तहत उस व्यक्ति को तीन साल की सजा और 10 हजार रूपए का फाइन भी भरना पड़ सकता है।
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा के साथ छेड़खानी करना एक गलत कार्य है। इसके लिए 10 हजार रूपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है।
- आधार कार्ड धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को चुरा कर इसका गलत इस्तेमाल करना अथवा जानकारी बदलने की कोशिश करना और धारक की पहचान हड़पने का प्रयास करने पर तीन साल की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी तक अनधिकृत पहुंच एवं हैकिंग करने का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। 10 साल की सजा के साथ 10 लाख रूपए का तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।
- अगर कोई एजेंसी बनकर जनता से उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्वयं को अधिकृत एजेंसी बताता है। तो उस अपराधी को 10 हजार का जुर्माना और तीन साल की कड़ी सजा हो सकती है।
- आधार कार्ड बनवाते दौरान अथवा आप इस्तेमाल करते हुए अपनी निजी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति हो बताते हैं अथवा आधार कार्ड के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में आपको 10 हजार रूपए के जुर्माना भरने के साथ तीन साल की सजा हो सकती है।
- अगर कोई संस्था अथवा कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड की जानकारी को बिना परमिशन लिए प्राप्त करता है अथवा यूज़ करता है तो उसे तीन साल कैद और 10,000 रूपए का जुर्माना देना होगा। अगर कोई कम्पनी ऐसा करती है तो उसे 1 लाख रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।