Aadhaar-PAN को लेकर सरकार का बड़ा फैसला! – अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स

सरकार ने डिजिटल डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई वेबसाइटों को ब्लॉक किया, जानिए इस फैसले का असर!

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By Nishant
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Aadhaar-PAN को लेकर सरकार का बड़ा फैसला! – अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स

भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों के आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (PAN Card) विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करने वाली कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) द्वारा इन वेबसाइटों में सुरक्षा खामियां पाए जाने के बाद उठाया गया है। सरकार का यह फैसला साइबर सुरक्षा (Cyber Security) और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा (Personal Data Protection) को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत लिया गया है।

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व्यक्तिगत डेटा की रक्षा पर सरकार की सख्ती

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुछ वेबसाइटें भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक कर रही थीं। इसे सरकार ने गंभीर साइबर सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए त्वरित कार्रवाई की और इन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। सरकार का कहना है कि नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता (Digital Privacy) और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है।

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सुरक्षा खामियों का खुलासा और कानूनी कार्रवाई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार से जुड़ी जानकारियों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक के उल्लंघन के मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बयान में कहा गया कि CERT-In द्वारा इन वेबसाइटों में सुरक्षा खामियां पाई गई थीं। इसके बाद, संबंधित वेबसाइट मालिकों को इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कड़े प्रावधान

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 के तहत संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी (Sensitive Personal Information) के सार्वजनिक प्रदर्शन पर सख्त रोक है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो वह शिकायत दर्ज कराने और मुआवजे की मांग के लिए संबंधित निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) से संपर्क कर सकता है। इसके तहत राज्यों के आईटी सचिवों को निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

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