
अगर आपकी कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में पुराना पता या मोबाइल नंबर दर्ज है, तो इसे जल्द ही अपडेट कराना अनिवार्य हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) नए नियम लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत वाहन मालिकों और DL धारकों को अपने दस्तावेजों में सही जानकारी अपडेट करनी होगी। यह कदम नियम तोड़ने वालों को सजा से बचने से रोकने और चालान जुर्माने को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसे मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में संशोधन के रूप में लाने पर विचार कर रही है।
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नियम तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बार-बार नियम तोड़ने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। कई लोग नियम तोड़कर सजा से बचने के लिए मोबाइल नंबर बदल देते हैं या नए DL के लिए आवेदन कर देते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव वी. उमाशंकर ने हाल ही में एक रोड सेफ्टी सम्मेलन में इस प्रस्तावित कदम की ओर संकेत दिया।
उन्होंने बताया कि अभी कई पुराने लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सारथी और वाहन डेटाबेस पर दर्ज हैं, जो 1960, 70, 80 और 90 के दशक के हो सकते हैं। इनमें न तो मोबाइल नंबर जुड़े हैं और न ही आधार लिंक किया गया है। ऐसे में सही पता भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अब यह अनिवार्य किया जा सकता है कि सभी वाहन मालिक और ड्राइविंग लाइसेंस धारक अपनी जानकारी अपडेट कराएं।
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12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ई-चालान पेंडिंग
देशभर में अब तक 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ई-चालान (E-Challan) बकाया हैं। उमाशंकर के अनुसार, मौजूदा डेटाबेस अपडेट न होने के कारण ई-चालान प्रणाली पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही है। इस वजह से सरकार को इसे अपडेट करने और अधिक सटीक बनाने की जरूरत है।
अगर यह नियम लागू होता है, तो ई-चालान न भरने वाले लोगों के DL और RC रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उनका इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय अपनाने होंगे कि सभी वाहन मालिक और लाइसेंस धारक अपनी जानकारी अपडेट करें, जिससे उन्हें समय पर आवश्यक सूचनाएं मिल सकें और नियमों के पालन को अनिवार्य बनाया जा सके।
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