
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाइए। भारत सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तय की थी। इसके बाद से जो लोग लिंकिंग में चूक गए हैं, उनका पैन निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। निष्क्रिय पैन का मतलब है, आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर ब्रेक लग सकता है।
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निष्क्रिय PAN के गंभीर परिणाम
निष्क्रिय पैन (Inactive PAN) का असर आपकी वित्तीय स्वतंत्रता पर सीधा पड़ेगा। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो अब बैंक में खाता खोलना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, लोन लेना और यहां तक कि IPO में निवेश करना भी असंभव हो सकता है। साथ ही, आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड को मान्य नहीं मानता जिससे आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) भी नहीं हो पाएगा।
जुर्माना और ब्लैक लिस्टिंग का खतरा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैन-आधार लिंक न करने पर आपको ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, यदि आप अपने निष्क्रिय पैन के जरिए कोई लेन-देन करते हैं, तो TDS और TCS की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी। यह जुर्माना आर्थिक रूप से बोझिल हो सकता है, विशेष रूप से उन निवेशकों और प्रोफेशनल्स के लिए जो बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन करते हैं।
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पैन को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है, तो आप इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए पहले ₹1,000 का शुल्क भरें और फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन-आधार को लिंक करें। पोर्टल पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प का चयन करें, जरूरी जानकारियाँ भरें और ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन करें।
किसे छूट है PAN-Aadhaar लिंकिंग से
कुछ खास कैटेगरीज को इस लिंकिंग से छूट दी गई है। इसमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी, गैर-निवासी भारतीय (NRI), 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, और विदेशी नागरिक शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी वर्ग में आते हैं तो लिंकिंग की अनिवार्यता आपके लिए लागू नहीं होगी।
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