भारत में रह रहे लोगों के लिए आधार कार्ड ऑफियल कामों में एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसी प्रकार से देश के बाहर रहने वाले भारतीय (NRIs) के लिए भी आधार कार्ड काफी महत्व रखता है।

काफी लोगो की मान्यता है कि अगर कोई भारतीय 182 दिनों से ज्यादा भारत के बाहर किसी अन्य देश में रहे तो उसका आधार कार्ड ऑटोमैटिक तरीके से अवैध हो जायेगा। आज के लेख में आपको इस बारे में UIDAI के सही प्रावधान की जानकारी देंगे।
NRI आधार पर 182 दिनों का नियम
किंतु इस प्रचलित मिथक के उलट अगर कोई भारत का नागरिक 182 दिनों से ज्यादा विदेश में गुजारता हो तो उसके आधार कार्ड को ऑटोमैटिक बंद या अवैध करने का कोई नियम नहीं है। आधार अधिनियम के मुताबिक आधार कार्ड मुख्य तौर पर देश के निवासियों के लिए है।
आधार का एनरोलमेंट करते वक्त आवेदक वह निवासी है जोकि अप्लाई करने की डेट से ठीक 12 माह पहले में न्यूनतम 182 दिनों तक देश में निवास कर रहा है। UIDAI ने इस शर्त को आधार एनरोलमेंट के दौरान पात्रता तेरी करने को लगाया है न कि आधार की वैधता के मामले में।
NRI को सरकार की ज्यादा सुविधा
भारत सरकार के द्वारा साल 2019 में आधार नियमो का संशोधन हुआ था जोकि वैलिड पासपोर्ट धारक NRI का आधार एनरोलमेंट करना ज्यादा सरल कर देते है। यहां पर NRI का नियमित रूप से उनके बायोमेट्रिक डाटा और एड्रेस आदि के डिटेल्स को अपडेट करते रहना उचित है।
अब जोकि भारतीय NRI हो तो वो आईडी के तौर पर अपने पासपोर्ट को यूज कर सकते है चूंकि आधार कार्ड तो एक ऑप्शनल आईडी रहता है।
Related Links
मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड का क्या करना चाहिए? क्या इसे सरेंडर करना है अनिवार्य?
आधार कार्ड खो जाने पर क्या पुराना नंबर ‘डीएक्टिवेट’ कर नया लेना संभव है? जानिए इससे संबंधित नियम
NRIs के आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस
कोई भी NRI अपने वैध इंडियन पासपोर्ट की मदद से भारत आकर आधार कार्ड का आवेदन कर सकता है। एप्लाई करने में 182 दिनों तक देश में रहने का भी प्रावधान नहीं होगा। अब एप्लाई का प्रोसेस देख लें,
- सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें।
- वेबसाइट या myAdhaar एप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग कर लें।
- अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम पर ही आधार सेंटर पर पहुंचे।
- सेंटर से आधार एनरोलमेंट फॉर्म लेकर जरूरी जानकारी, ईमेल और मोबाइल नंबर को दर्ज करें।
- कर्मी को अपने बायोमेट्रिक (अंगुलियों के निशान और आंखों के स्कैन) डिटेल्स और फोटो दें।
- सभी स्टेप्स होने पर कर्मी से एनरोलमेंट की पर्ची जरूर लें जिसमे EID नंबर आगे काम आएगा।
यदि किसी NRI का पासपोर्ट वर्तमान एड्रेस से अलग हो तो वो UIDAI द्वारा स्वीकृत किसी दूसरे वैध पते के दस्तावेज को दे सकता है।


