Aadhaar Nomination: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (Nomination and Updation) नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। अब आधार के लिए नामांकन और डिटेल्स को अपडेट करना पहले से अधिक सरल हो गया है।
नए नियमों के तहत, आधार नामांकन और अपडेशन के लिए निवासियों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी किए गए हैं। इन फॉर्म्स का उद्देश्य आधार कार्ड धारकों की जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे पता, मोबाइल नंबर आदि को आसानी से अपडेट करना है।
आधार डिटेल्स अपडेट करने के नए तरीके
UIDAI ने केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में जानकारी अपडेट करने के लिए दो तरीके प्रदान किए हैं। पहला तरीका नामांकन केंद्र पर जाकर और दूसरा वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से है। पुराने 2016 के नियमों के तहत केवल ऑनलाइन मोड में पते के अपडेट की सुविधा दी गई थी। अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए नामांकन केंद्र पर जाना अनिवार्य था।
नए नियमों के अनुसार, अब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह संभावना है कि भविष्य में आधार कार्ड धारक अपने मोबाइल नंबर सहित अन्य डिटेल्स को भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।
आधार नामांकन के लिए फॉर्म्स
UIDAI ने आधार के लिए नए नामांकन फॉर्म्स अधिसूचित किए हैं। इनका उपयोग विभिन्न आयु समूहों और श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा।
फॉर्म 1
18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी और भारतीय पते वाले NRI इस फॉर्म का उपयोग आधार नामांकन और डिटेल्स अपडेट करने के लिए कर सकते हैं। इसमें घोषित या अनुमानित जन्म वर्ष को आधार कार्ड पर अंकित करने का विकल्प दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जन्मतिथि दर्ज करवाना चाहता है, तो उसे प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
फॉर्म 2
NRI जिनके पास भारत के बाहर के पते का प्रमाण है, वे आधार नामांकन और अपडेशन के लिए फॉर्म 2 का उपयोग करेंगे।
फॉर्म 3 और फॉर्म 4
फॉर्म 3 का उपयोग 5 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किया जाएगा। भारतीय पते वाले NRI बच्चों के लिए भी यह फॉर्म लागू होगा। फॉर्म 4 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के NRI बच्चों के लिए होगा, जिनका पता भारत से बाहर है।
फॉर्म 5 और फॉर्म 6
फॉर्म 5 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के निवासी बच्चों और भारतीय पते वाले NRI बच्चों के लिए होगा। जबकि फॉर्म 6 का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु के NRI बच्चों के लिए किया जाएगा जिनका पता भारत से बाहर है।
फॉर्म 7 और फॉर्म 8
फॉर्म 7 का उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाएगा, जबकि फॉर्म 8 का उपयोग 18 वर्ष से कम आयु के विदेशी नागरिकों के लिए होगा। इन फॉर्म्स में विदेशी पासपोर्ट, OCI कार्ड और भारतीय वीजा की डिटेल्स अनिवार्य होगी।
फॉर्म 9
UIDAI ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार संख्या रद्द करने के लिए फॉर्म 9 भी अधिसूचित किया है।
10 साल के बाद अपडेट करने की सुविधा
UIDAI ने आधार नंबर धारकों को 10 साल पूरे होने पर डॉक्यूमेंट्स और जानकारी अपडेट करने का प्रावधान दिया है। यह प्रक्रिया UIDAI की वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन या नामांकन केंद्र पर फॉर्म जमा करके पूरी की जा सकती है।
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ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की पहल
2016 के नियमों के अनुसार, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नई अधिसूचना के तहत, यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन मोड में भी संभव है। UIDAI ने 16 जनवरी, 2023 को जारी इस अधिसूचना के जरिए लोगों से अपने आधार को अपडेट करने का आग्रह किया है, खासकर जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में इसे अपडेट नहीं किया है।
आधार आसानी से अपडेट होगा
UIDAI के इन नए नियमों से आधार नामांकन और अपडेशन की प्रक्रिया अधिक सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो गई है। यह कदम भारत में डिजिटल पहचान को सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।