पैन-आधार लिंक नहीं करने पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, लेकिन इन लोगों को मिली राहत

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के निवासियों, अनिवासी भारतीयों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों को लिंकिंग से छूट दी गई है।

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By Nishant
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पैन-आधार लिंक नहीं करने पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, लेकिन इन लोगों को मिली राहत

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक नहीं कराया है, तो जल्द ही यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा खत्म होने के बाद पैन कार्ड बंद हो जाएगा और कई जरूरी सेवाएं जैसे बैंकिंग लेन-देन रुक सकती हैं। इसके साथ ही, आयकर विभाग द्वारा ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को इस लिंकिंग से राहत दी गई है।

किन लोगों को राहत?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के मुताबिक, जिन यूजर्स को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड भी है, उनके लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है। हालांकि, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को इस लिंकिंग से छूट दी गई है:

  1. असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी: इन राज्यों के निवासियों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
  2. अनिवासी भारतीय (NRI): NRI के लिए पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता नहीं है।
  3. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक: पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट मिली हुई है।
  4. विदेशी नागरिक: जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी इस लिंकिंग की जरूरत नहीं है।

हालांकि, जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना चाहते हैं, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कैसे करें पैन और आधार कार्ड लिंक?

पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अब एक आसान प्रक्रिया है। इसके लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा:

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  1. इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर “लिंक आधार” के विकल्प पर क्लिक करें।
  2. अब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज कर Validate पर क्लिक करें।
  3. पैन के अनुसार आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग की जानकारी पहले से दर्ज होगी। इसे अपने आधार कार्ड की जानकारी से मिलाएं।
  4. अब आधार-पैन कार्ड लिंक करने की फीस 1000 रुपये भरें, और आगे बढ़ें।
  5. अब आपको एक पॉप-अप संदेश से सूचित किया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

समयसीमा और जुर्माना

आपको ध्यान रखना चाहिए कि आधार पैन कार्ड लिंक करके की डेडलाइन जा चुकी है, अब आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी, यदि आपने यह काम नहीं किया तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। साथ ही, पैन बंद हो जाने पर बैंकिंग लेन-देन सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

अब इंतजार न करें

यदि आपके पास पैन और आधार कार्ड हैं और आपने अभी तक उन्हें लिंक नहीं कराया है, तो इसे तुरंत पूरा कर लें। सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन न करने पर आपको भारी जुर्माना और सेवाओं के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।

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