Pan Card News: पैन कार्ड वालों के लिए आई खुशखबरी, पैन कार्ड है तो जल्दी देखें
केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों के चलते जो लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब राहत मिल गई है।
केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों के चलते जो लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब राहत मिल गई है।
सरकार ने पैन और आधार की अनिवार्य लिंकिंग की डेडलाइन पार होने पर उठाए कड़े कदम—अब निष्क्रिय PAN से ना हो सकेगा कोई लेन-देन, न IPO में निवेश। जानें जुर्माने से कैसे बचें और अपना पैन दोबारा कैसे करें सक्रिय!
PAN-Aadhaar लिंक नहीं तो हो सकती है बड़ी मुसीबत! सैलरी अटकेगी या बैंक अकाउंट होगा ब्लॉक? जानिए नया नियम और तुरंत करें यह काम!
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के निवासियों, अनिवासी भारतीयों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों को लिंकिंग से छूट दी गई है।
नया इनकम टैक्स बिल 2025 लाया है बड़ा बदलाव! अगर आपने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया तो भारी जुर्माना और वित्तीय रुकावटें तय हैं। इस लेख में जानिए समय पर लिंकिंग का सही तरीका और खुद को कैसे बचाएं कानूनी पचड़ों से!
अगर आपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द कर लें ये काम! वरना आयकर रिटर्न से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ हो सकता है बंद। पढ़ें पूरी जानकारी, क्योंकि ये छोटी सी चूक बना सकती है बड़ी मुसीबत।
PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक न करने पर न सिर्फ आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि बैंकिंग, निवेश और टैक्स फाइलिंग सबकुछ रुक सकता है। जुर्माना भी लगेगा और आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खतरे में पड़ सकती है। इस लेख को पढ़िए और तुरंत उठाइए जरूरी कदम, वरना पछताना तय है!
PAN-Aadhaar लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक, और UPI पेमेंट सिस्टम में नए चार्ज और सिक्योरिटी नियम लागू होने वाले हैं। जानिए कैसे समय रहते तैयारी करके आप बच सकते हैं भारी जुर्माने, सेवा रुकावट और फ्रॉड से – एक छोटी सी चूक आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है!
पैन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! सरकार के नए फैसले से मिलेगा बड़ा फायदा – तुरंत जानिए पूरी डिटेल।
पैन कार्ड निष्क्रिय, ₹1,000 जुर्माना और TDS में भारी कटौती – अगर आपने PAN-Aadhaar लिंकिंग को अभी भी नजरअंदाज किया है, तो यह खबर आपके लिए अलार्म है! जानिए कैसे बचें टैक्स झंझट से और करें सही कदम समय रहते।