
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, करदाताओं के पास अब 31 दिसंबर 2025 तक का समय है ताकि वे अपने पैन और आधार को लिंक कर सकें, इस समय सीमा तक लिंक न किए गए पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से स्वचालित रूप से निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया है, हालांकि, कई बार समय सीमा चूकने के बाद, विभाग ने नागरिकों को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया है।
मुख्य तिथियां जिन पर रखें नज़र:
- पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025।
- निष्क्रिय पैन की प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026 से।
- लागू शुल्क: वर्तमान में, पैन को आधार से लिंक करने के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क देना अनिवार्य है।
1 नवंबर 2025 से लागू नए आधार नियम
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से संबंधित सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1 नवंबर 2025 से कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाना और सुरक्षा बढ़ाना है।
- निवासियों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट करने के विकल्प बढ़ाए गए हैं।
- विभिन्न आधार अपडेट सेवाओं के लिए शुल्क अनुसूची को अद्यतन किया गया है।
- 1 जुलाई 2025 से, सभी नए पैन आवेदनों के लिए आधार प्रमाणीकरण (authentication) अनिवार्य कर दिया गया है।
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निष्क्रिय पैन के गंभीर परिणाम
यदि करदाता निर्धारित समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो उन्हें गंभीर वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निष्क्रिय पैन के कारण होने वाली प्रमुख समस्याएं:
- निष्क्रिय पैन से ITR दाखिल नहीं किया जा सकेगा।
- कोई भी लंबित कर रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
- बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) उच्च दर पर करेंगे।
- नया बैंक खाता खोलने या ₹50,000 से अधिक के बड़े वित्तीय लेनदेन करने में बाधा आएगी।
कैसे करें पैन-आधार लिंक?
करदाता आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- करदाता आयकर विभाग के पोर्टल पर “क्विक लिंक्स” सेक्शन में आयकर विभाग पोर्टल पर जा सकते हैं और “लिंक आधार” विकल्प का चयन कर सकते हैं।
- यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक विलंब शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
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विभाग ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लें ताकि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।


