
अगर आपके पास खुद के नाम से कोई वैध पता प्रमाण (Proof of Address – PoA) दस्तावेज़ नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘परिवार के मुखिया (Head of Family – HoF) आधारित ऑनलाइन पता अपडेट’ सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए आप अपने परिवार के मुखिया की सहमति से अपना आधार पता अपडेट कर सकते हैं – वह भी बिना किसी व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ के।
क्या है HoF आधारित पता अपडेट की प्रक्रिया?
UIDAI की इस सुविधा के जरिए आधार में एड्रेस अपडेट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास खुद के नाम से कोई एड्रेस दस्तावेज़ नहीं है लेकिन वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। HoF आधारित पता अपडेट के लिए आपको परिवार के मुखिया का आधार नंबर और एक वैध संबंध का प्रमाण देना होता है।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको माय आधार (myAadhaar) पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ ‘HoF आधारित पता अपडेट’ विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद, HoF का आधार नंबर दर्ज करना होता है – हालांकि प्राइवेसी बनाए रखने के लिए HoF की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम या अन्य विवरण प्रदर्शित नहीं होते।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
पते के अपडेट के लिए आपको एक वैध Proof of Relationship (PoR) दस्तावेज़ अपलोड करना होता है, जिसमें HoF और आपका नाम तथा आपसी संबंध स्पष्ट रूप से दर्ज हो। यह दस्तावेज़ राशन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाणपत्र, स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट, या अन्य अधिकृत दस्तावेज हो सकते हैं।
यदि आपके पास PoR दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार के मुखिया का स्व-घोषणा पत्र (self-declaration) भी स्वीकार किया जाता है, बशर्ते HoF उसे स्वीकृति दे।
ऑनलाइन पता अपडेट की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
जब आप myAadhaar पोर्टल पर ‘HoF आधारित पता अपडेट’ विकल्प चुनते हैं, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं:
- HoF का आधार नंबर दर्ज करें
- संबंध का प्रमाण दस्तावेज़ अपलोड करें
- ₹50 का शुल्क भुगतान करें
भुगतान पूरा होने के बाद आपको एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) मिलती है, और HoF को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाता है। अब HoF को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉग इन करके इस अनुरोध को स्वीकृति देनी होती है।
ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें
UIDAI ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाया है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:
- HoF को यह अनुरोध 30 दिनों के भीतर स्वीकार करना होगा।
- यदि HoF इसे अस्वीकार करते हैं या कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आपका अनुरोध स्वतः बंद हो जाएगा।
- भुगतान की गई ₹50 की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
यह सुविधा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए एक वरदान है जो अपने घर का एड्रेस प्रूफ अपने नाम से नहीं रख पाए हैं, लेकिन वे अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से रह रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ इस डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना है और कुछ ही स्टेप्स में उनका आधार एड्रेस अपडेट हो जाएगा।