
भारत में पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए जरूरी होता है, बल्कि बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी अनिवार्य होता है। यदि आपका पैन कार्ड 10, 20 या 30 साल पुराना हो चुका है, तो यह धुंधला हो सकता है, जिससे उसका प्रिंट सही तरीके से नजर नहीं आता। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य है? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
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क्या पुराने पैन कार्ड को बदलना जरूरी है?
टैक्स और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (PAN) जीवनभर वैध रहती है, जब तक इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता।
हालांकि, यदि पैन कार्ड पर लिखी जानकारी धुंधली हो गई है या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो पहचान सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में पैन कार्ड बदलवाने की जरूरत हो सकती है।
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क्या पैन कार्ड केवल टैक्स उद्देश्यों के लिए होता है?
भले ही पैन कार्ड का प्राथमिक उपयोग टैक्स उद्देश्यों के लिए होता है, लेकिन इसे पहचान प्रमाण (ID Proof) के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने या अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए पैन कार्ड का स्पष्ट और अच्छी स्थिति में होना जरूरी है।
यदि पैन कार्ड पुराना हो गया है तो क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड टूट-फूट या धुंधला हो गया है, तो आप एनएसडीएल (NSDL) पैन पोर्टल या UTIITSL पोर्टल से ई-पैन (e-PAN) की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, यदि आपको फिजिकल कॉपी की जरूरत है, तो नाममात्र शुल्क देकर एक नई कॉपी का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, पैन कार्ड बदलना अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्पष्ट जानकारी और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए नया पैन कार्ड लेना फायदेमंद हो सकता है।
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