PAN कार्ड हो गया डीएक्टिवेट? कोई चिंता नहीं! ये 8 बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना रुकावट करें

अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं! बैंकिंग से लेकर निवेश तक, ये 8 महत्वपूर्ण लेनदेन बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं। पूरी लिस्ट और डिटेल जानने के लिए अभी पढ़ें!

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By Nishant
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PAN कार्ड हो गया डीएक्टिवेट? कोई चिंता नहीं! ये 8 बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना रुकावट करें

30 जून तक आधार (Aadhaar) से पैन (PAN Card) को लिंक नहीं करने के चलते लाखों लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं। इससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत से लोग 1,000 रुपये की पेनल्टी देकर अपना पैन दोबारा एक्टिव करा रहे हैं, लेकिन इसमें करीब एक महीने का समय लग रहा है। यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन ऐसे हैं, जिन्हें बिना सक्रिय पैन कार्ड के भी किया जा सकता है। हालांकि, इन लेनदेन में अधिक टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) का भुगतान करना होगा।

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बिना सक्रिय PAN Card के किए जा सकते हैं ये काम

  • बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में जमा राशि पर 40,000 रुपये तक का ब्याज (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) प्राप्त किया जा सकता है। कंपनियों और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड लिया जा सकता है।
  • 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की बिक्री की जा सकती है, लेकिन इस पर अधिक टीडीएस कटेगा। 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीद सकते हैं, लेकिन अधिक टीसीएस का भुगतान करना होगा।
  • ईपीएफ (EPF) खाते से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की जा सकती है। यदि आपके कमरे का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो उसका भुगतान किया जा सकता है।
  • कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कार्यों के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जा सकता है। 15,000 रुपये से अधिक का कमीशन या ब्रोकरेज प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी अधिक टीडीएस कटेगा।

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सरकार ने कई बार बढ़ाई थी समयसीमा

सरकार ने आधार से पैन लिंक करने की अंतिम समयसीमा 30 जून 2023 निर्धारित की थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया था। हालांकि, इसके बावजूद भी लाखों लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि निष्क्रिय पैन कार्ड के चलते करदाता न तो टैक्स रिफंड (Tax Refund) का दावा कर सकते हैं और न ही उस पर मिलने वाले ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, ऐसे पैन कार्ड पर टीडीएस और टीसीएस अधिक दर पर काटा जाएगा।

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मंत्रालय के अनुसार, 1,000 रुपये का भुगतान करने के बाद 30 दिनों के भीतर निष्क्रिय पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि, पैन-आधार लिंकिंग से छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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